संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश का है प्रावधान – के रवि कुमार। सभी संस्थान अपने कर्मियों के मताधिकार के इस्तेमाल की दें सुविधा

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झारखंड स्टेट ब्यूरो : रामकृष्ण मेहता की रिपोर्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

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रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन 13 और 20 नवंबर को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश दें। उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। वह सोमवार को श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे।

श्री कुमार ने कहा है कि श्रम विभाग द्वारा इस बात का वृहत प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही उन्हें मतदान हेतु जागरूक एवं प्रेरित भी करें। ताकि, ऐसे मतदाताओं का उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ज्ञात हो कि निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दण्ड का भी प्रावधान है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस हेतु राज्य अंतर्गत समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों, प्रबंधको से आग्रह किया है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे, इस हेतु इस प्रावधान का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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