भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा गए घर, पढ़िए किन मामलो में किया था लोअर कोर्ट में सरेंडर …

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भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा को धनबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया. पिछले शनिवार से यहां भर्ती थे. डॉक्टरो ने जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी. इसके पहले उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

धनबाद : भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा को धनबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया. पिछले शनिवार से यहां भर्ती थे. डॉक्टरो ने जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी. इसके पहले उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. लिहाजा वह जेल से भी रिहा कर दिए गए. 19 जुलाई को उन्होंने लोअर कोर्ट में सरेंडर किया था. उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. जेल जाने के दूसरे ही दिन भारत शर्मा की तबीयत बिगड़ गई थी. सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें SNMMCH में भर्ती कराया गया था. चर्चित गायक भरत शर्मा तीन मामलों में लोअर कोर्ट में सरेंडर किया था. तीनों मामलों में वह सजायाफ्ता है. आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस भुगतान लेने के तीन मामलों में उनको सजा हुई है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर लोअर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था.

हाई कोर्ट ने दिया था सरेंडर करने का आदेश

भरत शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी. 27 जून 2024 को हाईकोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करने का आदेश दिया था. भरत शर्मा को आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से 13 जून 2018 को आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस का भुगतान लेने संबंधी तीन मामलों में अलग-अलग दो वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000 आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत के आदेश के बाद उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी. निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी अपील याचिका को खारिज कर दी गई थी. इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट गए थे.

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