दिनांक – 10.02.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी

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माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में

दिनांक – 10.02.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा-2025, दिनांक 11 फरवरी, 2025 से आरम्भ हो रही है। वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा – 2025, दिनांक – 11.02.2025 से 03.03.2025 तक प्रथम पाली में (09.45 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराह्न तक) एवं इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक – 11.02.2025 से दिनांक-03.03.2025 तक द्वितीय पाली में (02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराहन तक) संचालित की जाएगी।

धनबाद जिलान्तर्गत वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा कुल – 104 परीक्षा केन्द्र एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा कुल 89 परीक्षा केन्द्र में की जाएगी।

कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने दिनांक – 10.02.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधित क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या अन्य सामग्री वितरित करने या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने का प्रयास करना आदि को प्रतिबंधित किया गया है।

उपरोक्त आदेश दिनांक – 10.02.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक के लिए लागू रहेगा।

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